# नागालैंड राज्य में ऑनलाइन आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन करने की प्रक्रिया
**ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने के लिए लिंक:**
https://www.filertionline.in/rti/rti-in-nagaland
## नागालैंड राज्य में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने के चरण
1. आवेदन टाइप करके या साफ-सुथरी लिखावट में हाथ से लिखा जा सकता है। आवेदन के शीर्ष पर **“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन”** लिखें। आवेदन लिखित रूप में देना बेहतर है, हालांकि कानून के अनुसार ई-मेल भी आवेदन का एक माध्यम हो सकता है।
2. कुछ लोक प्राधिकरणों ने आवेदन के लिए अपना निर्धारित प्रारूप बनाया है। हालांकि, कानून के अंतर्गत उस प्रारूप का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। केवल निर्धारित प्रारूप में आवेदन न होने के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में होना चाहिए, जहाँ आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. आवेदन सक्षम प्राधिकारी को संबोधित करें। संबंधित अधिकारी का नाम लिखना आवश्यक नहीं है। आवेदन में केवल **“लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer)”** लिखना पर्याप्त है।
4. आवेदन सरल और स्पष्ट भाषा में लिखें। अपने प्रश्नों को बिंदुवार प्रस्तुत करें तथा अस्पष्ट प्रश्नों के बजाय सीधे और स्पष्ट प्रश्न पूछें। अत्यधिक तकनीकी शब्दों या कानूनी शब्दावली से बचें। आप अपने गाँव में किए गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों के निरीक्षण का अनुरोध भी कर सकते हैं।
5. लागू नियमों के अनुसार आरटीआई आवेदन शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO), डिमांड ड्राफ्ट (DD), मनी ऑर्डर (MO) आदि के माध्यम से संलग्न करें।
6. आवेदन के अंत में अपना पूरा डाक पता स्पष्ट रूप से लिखें।
7. आवेदन पर हस्ताक्षर करना न भूलें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें। आवेदन के अंत में यह घोषणा भी करें कि आप भारत के नागरिक हैं।
## शुल्क का भुगतान
शुल्क का भुगतान उचित रसीद प्राप्त करके नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) या न्यायालय शुल्क टिकट (Court Fee Stamp) के माध्यम से किया जा सकता है, जहाँ ये संबंधित राज्य के लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य हों।
**नागालैंड, भारत में आरटीआई शुल्क**
– **सरकारी आवेदन शुल्क:** ₹10 मात्र।
– **आरटीआई शुल्क किसके नाम देय होगा:** लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer)।
– **प्रथम अपील शुल्क:** प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) के नाम।
– **द्वितीय अपील शुल्क:** राज्य सूचना आयोग के सचिव (Secretary, State Information Commission) के नाम।
*नोट: शुल्क और भुगतान के तरीकों की जानकारी आवेदन जमा करने से पहले नागालैंड में लागू वर्तमान नियमों के अनुसार सत्यापित कर लें।*
## आरटीआई आवेदन का प्रारूप
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में आरटीआई आवेदन के लिए कोई एक अनिवार्य सार्वभौमिक प्रारूप निर्धारित नहीं है। आप अपना आवेदन किसी भी उपयुक्त प्रारूप में लिख सकते हैं।
यदि आपको आवेदन लिखने में कठिनाई हो रही है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। संबंधित वेबसाइट के माध्यम से नागालैंड के लिए आरटीआई आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध होने का दावा किया गया है।
आपकी सुविधा के लिए नीचे आरटीआई आवेदन का एक सरल नमूना प्रारूप दिया गया है। अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन तैयार करें, लागू शुल्क संलग्न करें और संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेजें।
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## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन का नमूना प्रारूप
**दिनांक:** ______________
**सेवा में,**
लोक सूचना अधिकारी,
(लोक प्राधिकरण का नाम)
(लोक प्राधिकरण का पता)
**महोदय/महोदया,**
**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।**
महोदय/महोदया,
कृपया मुझे निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
*(कृपया मांगी जाने वाली जानकारी को यथासंभव स्पष्ट और विशिष्ट रूप से लिखें तथा उस अवधि का उल्लेख करें जिससे संबंधित जानकारी मांगी जा रही है।)*
**1. सूचना प्राप्त करने का वांछित प्रारूप (यदि लागू हो):**
मैं निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ:
– सत्य प्रतिलिपि (True Copy)
– प्रिंटआउट
– डिस्केट/फ्लॉपी